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मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फिर नहीं तय हो पाए आरोप

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 09:10 PM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 09:10 PM (IST)
मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फिर नहीं तय हो पाए आरोप
मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फिर नहीं तय हो पाए आरोप

ठाणे, पीटीआइ। भिवंडी अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आरोप तय किया जाना टाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोमवार को अदालत में हाजिर नहीं हो सके। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने दायर की है।

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भिवंडी के न्यायिक दंडाधिकारी एए शेख ने आरोप तय करने की तारीख निर्धारित की थी। आरोप तय किया जाना सुनवाई के लिए अनिवार्य कदम होता है। कांग्रेस अध्यक्ष के वकील नारायण अय्यर ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण हाजिर होने में असमर्थ हैं। इसके बाद अदालत ने मामला दो मई तक के लिए टाल दिया। राहुल के वकील ने सुबूत का ब्योरा हासिल करने के लिए अर्जी दायर की है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।


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