Rajasthan political Crisis : छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
Rajasthan political Row सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा (Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर छह विधायकों द्वारा अलग से दायर याचिका के साथ आज मंगलवार को सुनवाई करेगी।
मालूम हो कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस विधायक के रूप में काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। भाजपा विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने उच्च न्यायालय के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं छह विधायकों ने अलग से दाखिल अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हाईकोर्ट में लंबित दिलावर की याचिका को वह अपने यहां स्थानांतरित करे।
दिलावर ने अपनी याचिका में बसपा विधायकों को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने की वजह से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है। दिलावर ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के छह अगस्त के आदेश को चुनौती है जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। अदालत ने छह विधायकों के कांग्रेस एमएलए के रूप में काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दिलावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष ने इन विधायकों का कांग्रेस में विलय स्वीकार करके पिछले साल सितंबर में आदेश पारित किया था। बसपा का कहना है कि उसने कभी कोई विलय नहीं किया। साल्वे ने छह विधायकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि वह दोनों मामलों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि विधायक संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीना, जोगेंद्र आवना और राजेंद्र गुध 2018 के विधान सभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन सितंबर 2019 में सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। इन सभी ने पिछले साल 16 सितंबर को अपने विलय को लेकर आवेदन किया था जिस पर विचार करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने विधायकों को कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति दे दी थी।