अध्यादेश का पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने किया स्वागत, कहा- स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार और भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने डॉक्टरों के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर लाई है, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 COVID19 से फ्रंटलाइन पर बहादुरी से लड़ रहे हमारे हर स्वास्थ्यकर्मी की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत की रक्षा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाना उसी का प्रमाण है। यह उनकी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार और भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने डॉक्टरों के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम मानवता की सेवा में जी-जान से लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मोदी जी की सरकार द्वारा लाये गए अध्यादेश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी और 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। दोषियों को 3 महीने से 7 साल तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इससे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा डॉक्टरों पर हो रहे हमले को रोकने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए लाये गए अध्यादेश का भाजपा स्वागत करती है। संकट की इस घड़ी में समग्र राष्ट्र डॉक्टरों के साथ खड़ा है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी जनता की सेवा कर रहे है।
3 महीने से लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों के खिलाफ अध्यादेश जारी किया है। इसमें मेडिकल टीम पर हमला करने पर 3 महीने से 5साल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1लाख से 5 लाख रुपए है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा।