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अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार करने का अधिकार मिलेगा या नहीं, राज्‍यसभा में पेश होगा बिल

अगर यह विधेयक पारित हो गया और कानून बना तो अप्रवासी भारतीय नागरिक चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 08:12 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 08:45 PM (IST)
अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार करने का अधिकार मिलेगा या नहीं, राज्‍यसभा में पेश होगा बिल
अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार करने का अधिकार मिलेगा या नहीं, राज्‍यसभा में पेश होगा बिल

नई दिल्ली, प्रेट्र। आगामी लोकसभा चुनाव में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक वोट डाल पाएंगे या नहीं, यह पक्का नहीं है। लोकसभा ने इस बाबत विधेयक पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में यह अभी पेश नहीं हुआ है। कानून मंत्रालय की तैयारी मौका निकालकर इसे राज्यसभा में पेश करने और पारित कराने की है।

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आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह विधेयक महत्वपूर्ण है। अगर यह पारित हो गया और कानून बना तो अप्रवासी भारतीय नागरिक चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तीन करोड़ दस लाख भारतीय विभिन्न देशों में रहते हैं।

संसद का बजट सत्र मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। यह 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान कुल 11 कार्य दिवस होंगे। अप्रवासी भारतायों को मताधिकार देने वाले इस विधेयक को अगस्त 2018 में लोकसभा पारित कर चुकी है। अब इसे राज्यसभा की मुहर का इंतजार है।

कानून मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र के अनुसार बीते शीत सत्र में यह विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में प्रतिदिन दर्ज हुआ लेकिन हंगामे और अन्य कारणों से इसे पेश नहीं किया जा सका। विधेयक पारित होने पर अप्रवासी भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त करके भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल सकेंगे। प्रत्येक चुनाव में ये प्रतिनिधि बदले जा सकेंगे।

अभी प्रचलित व्यवस्था में विदेश में रहने वाले किसी भारतीय का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और वह वोट डालना चाहता है। तो उसे भारत आकर अपने मतदान क्षेत्र में जाना होगा। वहां पर वह अपना पासपोर्ट दिखाकर वोट डाल सकता है। वैसे चुनाव आयोग विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान का अधिकार देने की बाबत साफ कर चुका है कि वह प्रतिनिधि के जरिये मतदान की अनुमति दे सकता है। आयोग ने ई वोटिंग की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।


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