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गडकरी ने ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का बढ़ाया हौसला, कहा- आप ही के दम पर जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रांसपोर्टरों ड्राइवरों और माल ढुलाई के काम में लगे मजदूरों का धन्‍यवाद ज्ञापित किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 08 Apr 2020 06:31 PM (IST)Updated: Wed, 08 Apr 2020 06:31 PM (IST)
गडकरी ने ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का बढ़ाया हौसला, कहा- आप ही के दम पर जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बुधवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और माल ढुलाई के काम में लगे दूसरे लोगों का धन्‍यवाद ज्ञापित किया। अपने वीडियो संदेश में उन्‍होंने कहा कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई बहुत हिम्‍मत के साथ लड़ रहा है। इस लड़ाई में ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, क्‍लीनर्स और खास तौर पर माल उठाने वाले लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के हित में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन का पालन करना और जीवन आवश्‍यक वस्‍तुएं जैसे दवाएं आदि को लोगों तक तक पहुंचाना दोनों ही काम बेहद महत्‍वपूर्ण है। मैं ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों, क्‍लीनर्स और खास तौर पर माल ढुलाई करने वाले लेबर्स को धन्‍यवाद देना चाहता हूं जिन्‍होंने इस कठिन परिस्थिति में सराहनीय काम किया है।

गडकरी ने आगे कहा कि मैं ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों, क्‍लीनर्स और खास तौर पर माल ढुलाई करने वाले लेबर्स को उनके सराहनीय योगदान के लिए धन्‍यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इन सभी लोगों कहता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आप सभी को लोगों तक जरूरी सामन, दवाएं मुहैया कराना है। मेरा विश्‍वास है कि इस काम में आप सभी का सहयोग मिलेगा और आप सभी की मदद से हम इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे।

उल्‍लेखनीय है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिनों सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी करके कहा था कि मोटर वाहन कानून 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (central motor vehicle act 1989) के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्‍म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए।

इस आदेश से वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए परेशानी से मुक्‍ति‍ मिल गई थी। मंत्रालय का मानना है कि कोरोना के चलते सरकारी दफ्तर नहीं खुल रहे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को दस्तावेजों की वैधता को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उक्‍त आदेश से वाहन मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए 30 जून तक का समय मिल गया था। 


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