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Supreme Court में आज होगी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई, इलाज के लिए दुबई जाने की मांगी है इजाजत

सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी नेता अभिषेेक बनर्जी की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्‍होंने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि उन्‍हें इलाज के लिए दुबई जाने की इजाजत दी जाए। इस पर ईडी ने विरोध जताया है कि वह वापस नहीं आएंगे।

By Arijita SenEdited By: Published: Mon, 05 Sep 2022 10:02 AM (IST)Updated: Mon, 05 Sep 2022 10:02 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की याचिका पर आज सुनवाई

नई दिल्‍ली, जागरण डिजिटल डेस्‍क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज कुछ अहम मामलों की सुनवाई होने वाली है। देश के शीर्ष अदालत में सितंबर के महीने में कई महत्‍वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही है और यह दौर सोमवार को भी जारी रहेगा।

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आज सुप्रीम कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई होने वाली है उनमें से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की विदेश जाने की याचिका भी शामिल हैं।

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्‍करी मामले (Coal Scam) को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) टीएमसी के राष्‍ट्रीय महासचिव और मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्‍नी रूजिरा बनर्जी (Rujira Banerjee) के खिलाफ जांच कर रही है।

इलाज के लिए अभिषेक को जाना है दुबई

इस बीच अभिषेक ने इलाज के सिलसिले में दुबई (Dubai) जाने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जिस पर पांच सितंबर को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हांमी भर दी थी।

मालूम हो कि बनर्जी दंपत्ति की ओर से पेश वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibbal) ने मुख्‍य न्‍यायाधीश उदय उमेश ललित की पीठ से आग्रह किया था कि उनके मुवक्किल को इलाज के लिए दुबई जाना है।

उन्‍होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि एक बार यहां से जाने के बाद वह वापस नहीं लौटेंगे।

कोयला तस्‍करी के मामले में इनके खिलाफ हो रही जांच

मालूम हो कि कोयला तस्‍करी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिग के आरोप में ईडी अभिषेक और उनकी पत्‍नी रूजिरा से पूछताछ कर रही है। एजेंसी का ऐसा मानना है कि उनकी नजर में इस मामले में दोनों संभावित आरोपी हैं।

गौरतलब है कि सिब्‍बल के अनुरोध पर प्रधान न्‍यायाधीश ने कहा था, 'हम इस मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करेंगे आप जो कुछ भी दाखिल करना चाहते हैं उसे या तो दाखिल करें या अपने पास तैयार कर रखें।'

सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है राहत 

यहां यह ध्‍यान देने वाली बात है कि इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक और रूजिरा को राहत देते हुए ईडी से कहा था कि उन्‍हें पूछताछ के लिए दिल्‍ली तलब करने बजाय कोलकाता स्थित कार्यालय में ही पूछताछ की जाए। आज फैसला अभिषेक के पक्ष में होगा या नहीं यह प्रतीक्षारत है।


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