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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय खाली करने की समय सीमा, बताया अंतिम मौका

Supreme Court आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह अंतिम मौका देते हुए पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा बढ़ा रहा है। पढ़ें पूरी खबर..

By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Mon, 10 Jun 2024 11:45 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय खाली करने की समय सीमा, बताया अंतिम मौका
इससे पहले पार्टी को 15 जून तक परिसर खाली करना था। (File Photo)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह अंतिम मौका देते हुए पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा बढ़ा रहा है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्टी एक सप्ताह के भीतर अंडरटेकिंग दाखिल करेगी कि वह 10 अगस्त को या उससे पहले शांति पूर्ण ढंग से दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय का कब्जा खाली करके सौंप देगी। इससे पहले पार्टी को 15 जून तक परिसर खाली करना था।

15 जून थी समय सीमा

ये आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की राउज एवेन्यू का पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई के बाद सोमवार को दिये। सुप्रीम कोर्ट के गत चार मार्च के आदेश के मुताबिक पार्टी को 15 जून को कार्यालय खाली करके कब्जा सौंपना था।

मालूम हो कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू के जिस बंगले में पार्टी दफ्तर है, वह परिसर दिल्ली हाई कोर्ट को 2020 में जिला अदालत के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित हो चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जगह खाली न करने के कारण कोर्ट के विस्तार के काम में देरी हो रही है।

समय सीमा बढ़ाने का था अनुरोध

मामले में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से पार्टी दफ्तर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाने का अनुरोध किया। मामले की सुनवाई में कोर्ट की मदद कर रहे न्यायमित्र वकील के. परासरन ने कहा कि 90 अदालत कक्षों की कमी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा कि वह गंभीर परिस्थितियों में है और नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों, जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, को समायोजित करने के लिए परिसर किराए पर लेना पड़ सकता है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम मौका देते हुए परिसर खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 10 अगस्त तक परिसर खाली कर कब्जा सौंपने के बारे में आम आदमी पार्टी एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करेगी।