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राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए 'देशद्रोह कानून' जरूरी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा देशद्रोह के अपराधों से निपटने वाले भारतीय दंड संहिता के इस प्रावधान को रद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 12:22 AM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2019 12:22 AM (IST)
राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए 'देशद्रोह कानून' जरूरी
राज्यसभा में गृह राज्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए 'देशद्रोह कानून' जरूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि देशद्रोह कानून को खत्म करने की उसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है।

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टीआरएस के बंदा प्रकाश के लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह जवाब दिया। प्रकाश ने जानना चाहा था कि क्या केंद्र सरकार आजाद भारत के लोगों पर लागू औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म करने पर विचार कर रही है।

राय ने कहा, 'देशद्रोह के अपराधों से निपटने वाले भारतीय दंड संहिता के इस प्रावधान को रद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'

लोकसभा चुनाव से पहले जारी अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो देशद्रोह से संबंधित कानून को खत्म कर देगी। कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा था, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (जो 'देशद्रोह' के अपराध को परिभाषित करती है) को खत्म कर देंगे, जिसका दुरुपयोग किया गया है और किसी भी स्थिति में, बाद के कानूनों के कारण निरर्थक हो गई है।' भाजपा ने ऐसा वादा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी।


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