मध्य प्रदेश : भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा, रेत खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई
भोपाल की एक विशेष अदालत ने रेत खनन मामले में भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है और उनपर साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को रेत खनन से जुड़े मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।लेकिन साथ ही उन्हें कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी जमानत भी हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रहलाद लोधी को यह सजा एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के जज सुरेश सिंह ने सुनाई है।
पन्ना जिले की पवई सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार के साथ बीच रोड रोककर मारपीट और गाली-गलौज की। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। लोधी पर आरोप है कि उन्होंने तहसीलदार की जीप रोकी और फिर उसके साथ मारपीट की।
क्या है मामला ?
2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा था,इसके रोकने के लिए वहां के तहसीलदार वहां पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने इसका विरोध करते हुए तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था।
विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ था मामला दर्ज
इसके साथ ही पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी के समर्थकों ने मारपीट कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने विधायक समेत बारह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए विधायक समेत उनके समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है।
अशोक अर्गल को सजा
भोपाल की विशेष अदालत ने एक अन्य मामले में सीनियर ऑफिसर आरएस जुलानिया की मानहानि मामले में मुरैना के मेयर और पूर्व सांसद अशोक अर्गल और एक अन्य आरोपी जयकिशन शर्मा को दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई है।