सुप्रीम कोर्ट के आदेशः केंद्र हलफनामा दायर कर बताए लोकपाल मामले में अब तक क्या कदम उठाए?
Lokpal search committee के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दायर कर अब तक उठाए कदमों के बारे में बताने को कहा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। पिछले काफी वक्त से लंबित लोकपाल के मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने शु्क्रवार को केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार हलफनामा दाखिल कर बताए कि सितंबर 2018 से अब तक लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को 17 जनवरी तक जवाब दायर करने को कहा है। इसी दिन मामले पर अगली सुनवाई भी होगी।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आपको हलफनामे में ये सुनिश्चित करना होगा कि अब तक लोकपाल सर्च कमेटी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।' कोर्ट ने ये बात वेणुगोपाल के उस जवाब में कहीं, जिसमें अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया था कि सितंबर 2018 के बाद से लोकपाल के लिए कई कदम उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पक्ष रखने पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि केंद्र ने लोकपाल सर्च कमेटी के नाम तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किए हैं। इसके बाद सु्प्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने लोकपाल सर्च कमेटी के लिए अब तक क्या किया है?. जिसके बाद वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। जिस पर मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपने सितंबर 2018 से अब तक जो भी कदम उठाए हैं उन्हें रिकॉर्ड पर लेकर आइए।