Move to Jagran APP

शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज- 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करें आराम, महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम

एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा। राउत ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक गुवाहाटी में ही उन्हें आराम करने के लिए दिया गया है। उनके लिए महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 10:55 AM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2022 12:08 PM (IST)
शिंदे गुट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर संजय राउत का तंज

मुंबई, एएनआइ। एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा। राउत ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक गुवाहाटी में ही उन्हें आराम करने के लिए दिया गया है। उनके लिए महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है। 

loksabha election banner

शिंदे गुट की बैठक आज  

वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिख 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी मांगी है। बता दें कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे गुट की आज बैठक है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने पर मंथन कर सकता है।

शिंदे के खिलाफ याचिका 

शिवसेना के बागी विधायकों के समूह का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे के खिलाफ सोमवार को बांबे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। उन पर राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करने और सरकार में आंतरिक अव्यवस्था भड़काने का आरोप है। राज्य के सात निवासियों की ओर से शिंदे के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। इसमें कर्तव्यों की चूक और नैतिक रूप से गलत कार्यो के लिए विद्रोही नेताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत 

दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिवसेना के विद्रोही विधायकों को बड़ी राहत मिल गई। उनपर से अयोग्यता का खतरा फिलहाल टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 16 विद्रोही विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही विद्रोही गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे और अन्य विद्रोही विधायकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी, सुनील प्रभु, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 39 विद्रोही विधायकों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। कोर्ट मामले पर 11 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.