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जेल में घर का खाना खाने के लिए चिदंबरम ने दायर की अर्जी, खराब सेहत का दिया हवाला

इससे पहले चिदंबरम अदालत में कह चुके हैं कि जेल में उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से उनका वजन भी कम हो रहा है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 09:27 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 09:27 PM (IST)
जेल में घर का खाना खाने के लिए चिदंबरम ने दायर की अर्जी, खराब सेहत का दिया हवाला
जेल में घर का खाना खाने के लिए चिदंबरम ने दायर की अर्जी, खराब सेहत का दिया हवाला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर घर के खाने की मांग की है। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए तय की है। चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया घोटाले के आरोप में तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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चिदंबरम ने अपनी अर्जी में खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें घर का खाना जेल में उपलब्ध कराया जाए। इससे पहले भी चिदंबरम अदालत में कह चुके हैं कि जेल में उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से उनका वजन भी कम हो रहा है।

21 अगस्त को सीबीआइ ने किया था गिरफ्तार

आइएनएक्स मीडिया घोटाले के आरोप में चिदंबरम को गत 21 अगस्त को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। कई दिन रिमांड पर रखने के बावजूद उन्हें तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका भी सोमवार को हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब तीन अक्टूबर को ही उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और उसी दिन घर के खाने के लिए दायर की गई अर्जी पर भी सुनवाई होगी।

केस को प्रभावित कर सकते हैं चिदंबरम

बता दें कि इससे पहेल 30 सितंबर को आइएनएक्स मीडिया मामले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दि थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पी, चिदंबरम लोकसभा के सांसद और बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनका समाज में प्रभाव है। ऐसे में वह इस केस को प्रभावित कर सकते हैं।

मनमोहन सिंह ने जाहिर की चिंता

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तिहाड़ जेल जाकर पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने पी चिदंबरम को हिरासत में रखे जाने पर चिंता जताई थी। चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि जब छह सचिवों ने कोई गलती नहीं कि तो पूर्व वित्तमंत्री को दोषी ठहराना समझ से परे है।


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