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INX मीडिया केस : चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर टली सुनवाई

आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में टली सुनवाई।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 09:24 AM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 11:27 AM (IST)
INX मीडिया केस : चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर टली सुनवाई

नई दिल्ली (जेएनएन)। आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को सीबीआई द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। इस तरह उनकी गिरफ्तारी अब 7 अगस्त तक नहीं हो सकेगी। 

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उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने गत 19 जुलाई को विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा 10 अन्य को भी आरोपित बनाया गया है, जिसमें कुछ अधिकारी और छह कंपनियां भी नामजद हैं। इनपर साजिश व भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

इडी में मनी लांड्रिंग के मामले में चल रही आइएनएक्स मीडिया केस की जांच में भी पी चिदंबरम का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इसपर हाई कोर्ट मंगलवार को होनी वाली सुनवाई टल गई है। चिदंबरम के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि सीबीआइ के केस में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस केस में भी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए।

क्या हैं दोनों मामले

एयरसेल-मैक्सिस सौदे में वर्ष 2006 में दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी की जांच इडी और सीबीआइ कर रही है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही एफआइपीबी की मंजूरी दी थी। यह सौदा 3500 करोड़ रुपये का था। इसी तरह से 305 करोड़ रुपये के आइएनएक्स मीडिया सौदे में भी नियमों की अनदेखी की गई थी।


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