Move to Jagran APP

ED के पास चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सबूत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत का इडी ने विरोध किया।

By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 10:50 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 10:50 PM (IST)
ED के पास चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सबूत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सबूत हैं।

loksabha election banner

ईडी ने कहा कि वह चाहता है कि कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री देखे और संतुष्ट होने के बाद कोई आदेश जारी करे। ये दलीलें ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमती और एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष दीं। मेहता की बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। इस दौरान कोर्ट ने चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से दिया संरक्षण फिलहाल जारी रखा है।

मेहता ने कहा कि ईडी के पास ठोस सामग्री है जिससे साबित होता है कि चिदंबरम मनी लांड्रिंग में शामिल थे। चिदंबरम ने स्वयं को पीडि़त पेश करते हुए उसका हौव्वा खड़ा किया है कोर्ट ईडी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री को देखकर अपना भ्रम दूर कर सकता है। मेहता ने कहा कि अभी मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ है ऐसे में वह एकत्रित सामग्री अभियुक्त को नहीं दिखा सकते लेकिन कोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई सामग्री देख कर संतुष्ट हो सकता है। मेहता ने ये दलीलें चिदंबरम की ओर से सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दी जा रही सामग्री का विरोध किये जाने के जवाब में दीं।

मेहता ने कहा कि मनीलांड्रिंग में शामिल लोग बहुत होशियार होते हैं कोई बेवकूफ यह अपराध नहीं कर सकता। यह अपराध सोच समझकर किया जाता है। इसमें आरोपपत्र दाखिल होते ही साक्ष्य समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने चिदंबरम की आशंकाओं को फिजूल का बताते हुए कहा कि मनीलांड्रिंग कानून में काफी सावधानियां बरती गई हैं। उसमें सिर्फ निदेशक रैंक का अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के कारण दर्ज करने पड़ते हैं। ईडी सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है हिरासत में पूंछताछ का फैसला संबंधित अदालत करती है। मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग अपने आप में अलग से अपराध है और उसका ट्रायल अलग से चलता है।

साथ चाय पीने के लिए नहीं गिरफ्तार करते अभियुक्त को
जब चिदंबरम ने वकील ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में पेश किये जा रहे दस्तावेज पहले अभियुक्त को दिखाकर उससे जवाब मांगे जाने चाहिए थे, बिना उसे दिखाए कोर्ट में नहीं पेश किये जा सकते। इस दलील पर मेहता ने कहा कि वह किसी को साथ चाय पीने के लिए नहीं गिरफ्तार करते हैं। आफ कोर्स ये दस्तावेज अभियुक्त के समक्ष पेश करके उससे उस पर जवाब सवाल किये जाएंगे। मेहता ने चिदंबरम की ओर से अपमानित किये जाने के लिए गिरफ्तार किये जाने की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि मनी लांड्रिंग रोकने के लिए किया जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.