INX Media Case: चिदंबरम ने ईडी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण पीठ ने सुनवाई को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सोमवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण पीठ ने सुनवाई को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
चिदंबरम ने कहा- आरोप साबित करने के लिए ईडी के पास सुबूत नहीं
इस मामले में ईडी ने कहा था कि व्यक्तिगत हित और भ्रष्टाचार के लिए पी चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर साजिश रची थी और पद का दुरुपयोग करते हुए आइएनएक्स मीडिया को विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड की मंजूरी दिलाई थी। पीठ के समक्ष दाखिल जवाब में चिदंबरम ने कहा कि ऐसे कोई सुबूत पेश नहीं किए गए जिनसे उनपर आरोप साबित हो सकें।
मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं चिदंबरम
मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे चिदंबरम ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी और अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्होंने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।