जयललिता को संपत्ति मामले में दोषी न कहा जाए : हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने इसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री के स्मारक निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में दोषी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाए। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री के स्मारक निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस एम. सत्यनारायणन और जस्टिस पी. राजामाणिकम ने व्यवस्था दी और एमएल रवि की याचिका खारिज कर दी। याची देसीय मक्काल शक्ति काची के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को स्मारक निर्माण पर सार्वजनिक कोष से धन खर्च नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी। याची ने यह भी कहा था कि यदि सरकार ने खर्च किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति से धन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दी गई थी।
पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट जबतक आदेश सुनाता तबतक पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका था। इसके बाद उनके बरी होने के खिलाफ अपील को निपटारा किए जाने की तरह खारिज कर दिया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जयललिता दोषी थीं।