कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
कर्नाटक में कांग्रेस-जदएस के 17 बागी विधायकों ने दलबल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की तरफ से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कांग्रेस-जदएस के बागी विधायकों ने दलबल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के मामले को चुनौती दी है।
चुनाव में शामिल होने की मांगी अंतरिम अनुमति
मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है। बागी विधायकों ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर दिसंबर में होने वाले चुनाव में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दिए जाने की मांग भी की है।
तत्कालीन विधानसभा ने इन बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था
कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने इन बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी और विधानसभा सीटें खाली हो गई थीं। पहले इन सीटों पर 21 अक्टूबर को ही चुनाव होने थे, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने तिथियों में बदलाव करते हुए इसे पांच दिसंबर कर दिया था।