महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट में गोवा की अपील
गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
पणजी, एएनआइ। महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल (Mahadayi Water Disputes Tribunal) के अंतिम आदेश पर रोक लगाने को लेकर गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विपक्ष द्वारा गोवा सरकार पर ऊंगली उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें जल विवाद के अंतिम फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई है।
महादयी नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच विवाद है और गोवा ने काल्सा भांडुरी परियोजना का विरोध किया है। 2010 में गठित महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल अधिकरण ने 14 अगस्त 2018 को आदेश पारित किया था और महादयी नदी घाटी से 13.42 टीएमसी कर्नाटक को, महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी, गोवा को 24 टीएमसी जल का आवंटन किया था।
कर्नाटक से महादयी नदी की उत्पत्ति
महादयी नदी को गोवा में मोंडोवी कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक के भीमगढ़ के करीब कुल 30 झरनों से निकलती है और यहां के बेलागावी जिले के देगांव में नदी बनती है। बारिश में इस नदी का असली रूप होता है। कर्नाटक में 35 किमी की राह तय करने के बाद गोवा में 52 किमी तक बहने वाली यह नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से भी गुजरता है।