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चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

चारा घोटाले के चौथे मामले में भी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआइ की विशेष अदालत ने किया बरी।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 07:38 AM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 02:09 PM (IST)
चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी
चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

रांची (जेएनएन)। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाले के चौथे मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आज (सोमवार) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इसी मामले में कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है। कोर्ट में 21, 22 व 23 मार्च को सजा के बिंदु पर वीसी से सुनवाई होगी। लालू सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे। यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर दर्ज हुआ था। 

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दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला

विदित हो कि तत्‍कालीन बिहार (अब झारखंड) के दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दर्ज मुकदमा नंबर आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्‍नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा व जगदीश शर्मा सहित कुल 31 आरोपी हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर धोखाधड़ी और अन्‍य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने पांच मार्च को सुनवाई पूरी की थी।

लालू यादव पर ये हैं आरोप

इस मामले में लालू यादव पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। ये पैसे जानवरों के खाने के सामान, दवाओं और कृषि उपकरण के वितरण के नाम पर निकाले गए थे। उस दौरान पैसे के आवंटन की सीमा अधिकतम एक लाख 50 हजार ही थी। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। 

तीन मामलों में हो चुकी सजा

लालू यादव चारा घोटाला में दर्ज मामलों में अबतक तीन में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लालू को चाईबासा कोषागार के दो मामलों मामले में पांच-पांच साल तथा देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिल चुकी है। दुमका कोषागार में घोटाला मामले में सजा का एलान आज होना था। डोरंडा कोषागार से जुड़ा चारा घोटाले का पांचवा मामला सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है।

फिलहाल रांची जेल में सजा काट रहे लालू

फिलहाल वे रांची के होटवार सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चारा घोटाला में लगातार तेज सुनवाई हो रही है। इसी का नजीजा है कि चारा घोटाला के मामलों में एक के बाद एक लगाातर फैसले आ रहे हैं।

ये है 31 अभियुक्तों के नाम 

- लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री
- डॉ. जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री
- ध्रुव भगत, तत्कालीन अध्यक्ष, लोक लेखा समिति
- डॉ. आरके राणा, पूर्व सांसद
- जगदीश शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष लोक लेखा समिति
- विद्यासागर निषाद, पूर्व मंत्री
- अधीप चंद्र चौधरी, कमिश्नर आइटी
- अरुण कुमार सिंह, पार्टनर विश्वकर्मा एजेंसी
-अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक
-विमल कांत दास, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
- बेक जूलियस, तत्कालीन सचिव
- बेनू झा, प्रोपराइटर लक्ष्मी इंटरप्राइजेट
-गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी
- केके प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
- लाल मोहन प्रसाद, प्रोपराइटर आरके एजेंसी
- मनोरंजन प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
- एमसी सुवर्णों, तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर
- महेश प्रसाद, तत्कालीन सचिव
- एमएस बेदी, प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स
- नरेश प्रसाद, प्रोपराइटर वायपर कुटीर
- नंद किशोर प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
-ओपी दिवाकर, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक
- पंकज मोहन भुई, तत्कालीन एकाउंटेंट
- पितांबर झा, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
-पीसी सिंह, तत्कालीन सचिव
- रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
- राधा मोहन मंडल, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर
-राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर
- आरके बगेरिया, ट्रांसपोर्टर
- सरस्वती चंद्रा, प्रोपराइटर, एसआर इंटरप्राइजेज
- एसके दास, तत्कालीन असिस्टेंट


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