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2जी स्पेक्ट्रम केस: दिल्‍ली हाइकोर्ट ने कनिमोई-राजा को दिया समय

विशेष अदालत ने पिछले साल 21 दिसंबर को राजा, कनिमोझी तथा अन्य आरोपितों को सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के केसों में बरी कर दिया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 10 Aug 2018 01:27 PM (IST)Updated: Fri, 10 Aug 2018 01:27 PM (IST)
2जी स्पेक्ट्रम केस: दिल्‍ली हाइकोर्ट ने कनिमोई-राजा को दिया समय
2जी स्पेक्ट्रम केस: दिल्‍ली हाइकोर्ट ने कनिमोई-राजा को दिया समय

नई दिल्‍ली, एएनआइ। दिल्‍ली हाइकोर्ट ने बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआइ की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके नेता कनिमोई तथा अन्य को अतिरिक्त समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। इधर चेन्नै में 14 अगस्त को पार्टी ऑफिस में डीएमके की आपातकालीन कार्यकारी बैठक बुलाई गई है।

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दरअसल, सीबीआइ ने 2जी 'घोटाला' में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत अन्य को आरोपितों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए मामले को भारी नुकसान तथा देश के लिए शर्म बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एसपी गर्ग की पीठ को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। यह केस भारी नुकसान और शर्म का है। उन्होंने आरोपितों के जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने को 'देर करने की चाल' करार देते हुए विरोध किया था।

मालूम हो कि विशेष अदालत ने पिछले साल 21 दिसंबर को राजा, कनिमोझी तथा अन्य आरोपितों को सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय के केसों में बरी कर दिया था। हाइकोर्ट ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई 223 करोड़ रुपये की संपत्ति को यथास्थिति में बनाए रखने की प्रवर्तन निदेशालय की अंतरिम अर्जी स्वीकार कर ली है।


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