9 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं होंगे चिदंबरम और कार्ति, दिल्ली कोर्ट ने दी राहत
दिल्ली कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से छूट की अवधि नौ अगस्त तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। Aircel Maxis Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी 9 अगस्त तक टाल दी गई। दोनों की गिरफ्तारी से छूट की अवधि एक अगस्त को खत्म हो रही थी। कोर्ट अब 9 अगस्त को चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी से रोक पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोर्ट 19 अगस्त को सीबीआई और ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है।
साथ ही अब कार्ति को 10 दिन के भीतर जोर हाट इलाके में स्थित घर खाली करना होगा। जोर बाग के ब्लॉक 172 में स्थित 115-A वाली प्रॉपर्टी को ED ने पिछले साल 10 अक्टूबर को अटैच किया था। 29 मार्च, 2019 को एक चिट्ठी में इसकी पुष्टि की गई। ED ने कार्ति चिदंबरम को जो नोटिस भेजा है उसमें उनसे 10 दिन के भीतर पूरी प्रॉपर्टी को हैंडओवर करने को कहा गया है।
मामलों की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं। मामले में दोनों ही जांच एजेंसियों ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कोर्ट से कहा था। बता दें कि ईडी ने मामले में सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की थी।
सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में चिदंबरम व उनके बेटे की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के बाद स्पेशल जज ओपी सैनी ने दोनों को राहत प्रदान किया क्योंकि एजेंसियों ने भी मामले की जांच के लिए और समय की मांग की है।
कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके पिता पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे तब आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मिली मंजूरी भी शामिल है।
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