मुख्यमंत्री रियो ने दी दलील, नागरिकता संशोधन बिल नगालैंड पर लागू नहीं होता
असम सरकार के कर्मचारियों ने नागरिकता संशोधन बिल, 2016 के खिलाफ जारी प्रदर्शनों का समर्थन किया है।
कोहिमा, आइएएनएस। मुख्यमंत्री नेइफियू रियो ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल, 2016 नगालैंड पर लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि नगालैंड बतौर राज्य अनुच्छेद 371(ए) के प्रावधानों और इनर लाइन परमिट से संरक्षित है।
नगालैंड के सीएम ने रविवार को कहा कि राज्य की कैबिनेट ने विगत 18 जनवरी को इस विधेयक पर चर्चा की थी। उसने विगत 5 जून, 2018 और 7 जनवरी, 2019 की बैठकों के फैसले से इन्कार कर दिया। कैबिनेट ने ताजा बैठक में एकमत से कहा कि नगालैंड पर नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होता है।
उन्होने कहा कि उनकी कैबिनेट ने अनुच्छेद 371(ए) के सभी प्रावधानों को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीआएफआर) को भी नगालैंड के विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। कैबिनेट ने इस बिल को स्थाई समिति को इसकी समीक्षा के लिए भेजने की भी बात कही है।
असम के कर्मचारियों ने भी बिल का विरोध किया
असम सरकार के कर्मचारियों ने नागरिकता संशोधन बिल, 2016 के खिलाफ जारी प्रदर्शनों का समर्थन किया है। सदऊ असोम कर्मचारी परिषद (एसएकेपी) ने आगामी 30 जनवरी को राज्य भर में तीन घंटे के धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव किया है। एसएकेपी के महासचिव फखरुद्दीन अहमद ने कहा कि तामुलपुर में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। एसएकेपी में करीब चार लाख सदस्य हैं। यह सभी असम सरकार के कर्मचारी हैं।