Move to Jagran APP

Mob Lynching के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

Mob Lynching पीड़ितों को छत्तीसगढ़ सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है।इस तरह की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार तीन लाख रुपये की सहायता देगी।

By TaniskEdited By: Published: Sun, 23 Jun 2019 09:18 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jun 2019 09:18 PM (IST)
Mob Lynching के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
Mob Lynching के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

संजीत कुमार, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार उन्मादी हिंसा (Mob Lynching) पीड़ितों को मुआवजा देगी। इसके लिए उसने 2011 में बने पीड़ित क्षतिपूर्ति कानून में संशोधन किया है। अब इस तरह की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार तीन लाख रुपये की सहायता देगी। गृह विभाग के अफसरों के पीड़ितों को अधिकतम तीन लाख से 25 हजार रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। मानसिक पीड़ा, शैक्षणिक अवसर और जीविकोपार्जन की क्षति पर भी मुआवजा मिलेगा। नियमानुसार घटना के 30 दिन के भीतर पीड़ित को 25 फीसद अंतरिम राहत राशि दी जाएगी।

loksabha election banner

नाबालिग पीड़ित को 50 फीसद अधिक मुआवजा

उन्मादी हिंसा के पीड़ित के नाबालिग होने की स्थिति में 50 फीसद अतिरिक्त राहत राशि दी जाएगी। 80 फीसद दिव्यांग होने की स्थिति में दो लाख रुपये और यदि वह नाबालिग है तो यह राशि तीन लाख रुपये हो जाएगी।

नि:शुल्क होगा इलाज

उन्मादी हिंसा पीड़ितों के इलाज की भी व्यवस्था सरकार करेगी। पीड़ित को नि:शुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शुल्क लेने की आवश्यकता भी पड़ी तो केवल वास्तविक मूल्य ही लिया जाएगा।

उन्मादी हिंसा पीड़ितों के लिए तय मुआवजा

जीवन क्षति : 3 लाख

80 फीसद या उससे अधिक दिव्यांगता : 2 लाख

40 से 80 फीसद तक दिव्यांगता : 1 लाख

40 फीसद से कम दिव्यांगता : 50 हजार

मानसिक पीड़ा : 25 हजार

पीड़ित का पुनर्वास : 1 लाख

शैक्षणिक अवसरों की क्षति : 50 हजार

जीविकोपार्जन के साधनों की क्षति : मूल्यांकन के आधार पर

आपराधिक घटनाओं के पीड़ितों को एक लाख का मुआवजा

आपराधिक घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने का नियम पहले से है। ऐसी घटनाओं में मृत्यु पर एक लाख रुपये दिया जाता है। एसीड अटैक पीड़ित को 50 हजार, दुष्कर्म पीड़िता को 25 से 50 हजार तक मुआवजा देने का प्रावधान है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.