केंद्र ने उपराज्यपालों और प्रशासकों को दिया विशेष अदालतें गठित करने का अधिकार
केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को दीवानी अदालतों को विशेष अदालतें घोषित करने का अधिकार प्रदान किया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों (कांट्रेक्ट) पर फैसले करने के लिए दीवानी अदालतों को विशेष अदालतें घोषित करने का अधिकार प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों के संबंध में इस अधिनियम के तहत दायर याचिकाओं के निपटारे के लिए एक या एक से अधिक दीवानी अदालतों को विशेष अदालतों के तौर पर घोषित कर सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े मामले लंबित होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा के साथ सरकारें हैं।