Move to Jagran APP

केंद्र ने उपराज्यपालों और प्रशासकों को दिया विशेष अदालतें गठित करने का अधिकार

केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को दीवानी अदालतों को विशेष अदालतें घोषित करने का अधिकार प्रदान किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 06:10 PM (IST)
केंद्र ने उपराज्यपालों और प्रशासकों को दिया विशेष अदालतें गठित करने का अधिकार
केंद्र ने उपराज्यपालों और प्रशासकों को दिया विशेष अदालतें गठित करने का अधिकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों (कांट्रेक्ट) पर फैसले करने के लिए दीवानी अदालतों को विशेष अदालतें घोषित करने का अधिकार प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

loksabha election banner

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अनुबंधों के संबंध में इस अधिनियम के तहत दायर याचिकाओं के निपटारे के लिए एक या एक से अधिक दीवानी अदालतों को विशेष अदालतों के तौर पर घोषित कर सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े मामले लंबित होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में या तो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा के साथ सरकारें हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.