कैलाश विजयवर्गीय सहित 350 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, धारा 144 उल्लंघन का आरोप
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर इंदौर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है।
इंदौर, एएनआइ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर इंदौर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है। जिसके तहत एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों को एक साथ बैठक करने को प्रतिबंधित करता है।
प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, शहर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा और विधायक रमेश मेंदोला सहित 350 लोगों के खिलाफ शनिवार रात संयोगितागंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नेताओं ने कथित तौर पर डिवीजनल कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के आवास पर धरना दिया, जहां उक्त धारा लगाई गई थी।
बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें वह अधिकारियों को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं।जिसमें वह कहते हैं कि संघ के पदाधिकारी यहां हैं नहीं तो वह शहर में आग लगा देते।
इस दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ही शिकंजा कसते हुए विजयवर्गीय और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी ने पर आरोप है कि इन्होंने डिविजनल कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए धारा 144 का उल्लंघन किया है। दरअसल, ये मामला उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत और अन्य शीर्ष पदाधिकारी शहर में मौजूद थे।
विजयवर्गीय विडियो में ये भी कहते हुआ सुनाई देते हैं कि आखिर कोई प्रोटोकॉल है या नहीं? यह चिट्ठी लिखई गई है कि हम उनसे मिलना चाहते है क्यों वह हमें यह जानकारी नहीं दे सकते कि वह शहर के बाहर हैं? यह अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संघ के पदाधिकारी यहां है नहीं तो आज हम आग लगा देतें इंदौर में। चश्मदीदों का कहना है कि विडियो विजयवर्गीय की अगुआई में भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के रेजिडेंसी इलाके में किए गए धरना प्रदर्शन का है।