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कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- सार्वजनिक जगहों पर न हो पशु वध

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पशुओं का वध नहीं हो।

By Vikas JangraEdited By: Published: Wed, 22 Aug 2018 11:07 PM (IST)Updated: Thu, 23 Aug 2018 12:13 AM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- सार्वजनिक जगहों पर न हो पशु वध
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- सार्वजनिक जगहों पर न हो पशु वध

कोलकाता [राज्य ब्यूरो]। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पशुओं का वध नहीं हो। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसे जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए जिससे अगले साल बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून-1950 के प्रावधानों पर अमल सुनिश्चित हो।

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हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आगामी वर्ष बकरीद से पूर्व लगातार विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं कि सार्वजनिक जगहों पर पशुओं का वध नहीं किया जाए। एक जनहित याचिका पर कोर्ट के पहले के एक आदेश के सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक संशोधन आवेदन पर आदेश पारित करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैरत जताई कि राज्य सरकार के पास 68 साल पुराने कानून के प्रावधानों को लागू कराने की मशीनरी नहीं है।

पीठ ने कहा कि किसी ने निश्चित तौर पर अपेक्षा की होगी कि इस समय तक राज्य सरकार के पास एक ऐसी मशीनरी होगी ताकि 1950 के उक्त कानून के प्रावधानों को लागू किया जा सके। कोर्ट ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता की ओर से दायर संशोधन आवेदन को मंजूर कर लिया ताकि कानून के प्रावधानों पर इस साल की बजाय अगले साल बकरीद से पहले अमल सुनिश्चित किया जा सके।


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