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प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार वाला बिल संसद में अभी नहीं होगा पेश

विभिन्न राजनीतिक दल प्रवासी भारतीयों की तरह ही देश में अपने घर से दूर काम करने वाले लोगों को भी प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 07 Jul 2019 08:21 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jul 2019 08:21 PM (IST)
प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार वाला बिल संसद में अभी नहीं होगा पेश
प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार वाला बिल संसद में अभी नहीं होगा पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा देने के लिए सरकार फिलहाल संसद में कोई नया विधेयक नहीं पेश करेगी। इस मुद्दे पर सभी दलों में एक राय कायम नहीं होने के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। इस पर अब और विचार-विमर्श किया जाएगा। उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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प्रॉक्सी वोटिंग वह सुविधा है, जिसके तहत विदेश में रहने वाला कोई भारतीय मतदाता अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान कर सकता है। अभी तक यह सुविधा सिर्फ सैनिकों को ही मिली है।

16वीं लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक पास हो गया था, लेकिन कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पाने के कारण विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही वह विधेयक भी खत्म हो गया था।

बता दें कि अगर किसी विधेयक लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन अगर उसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलती है तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही वह विधेयक भी खत्म हो जाता है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 जून की अपनी बैठक में कानून मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर विचार किया था। बैठक में यह तय किया गया है कि विस्तृत अध्ययन के लिए विधेयक को अभी संसद में पेश नहीं किया जाए। विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बन जाने के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

विभिन्न राजनीतिक दल प्रवासी भारतीयों की तरह ही देश में अपने घर से दूर काम करने वाले लोगों को भी प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। 


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