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असम सरकार ने घटाई पंचायत प्रमुख की न्यूनतम आयु, मौजूदा 35 से घटाकर 25 वर्ष की

असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु को मौजूदा 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 11:33 AM (IST)Updated: Tue, 04 Jun 2019 11:33 AM (IST)
असम सरकार ने घटाई पंचायत प्रमुख की न्यूनतम आयु, मौजूदा 35 से घटाकर 25 वर्ष की
असम सरकार ने घटाई पंचायत प्रमुख की न्यूनतम आयु, मौजूदा 35 से घटाकर 25 वर्ष की

गुवाहाटी, पीटाआइ। असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु को मौजूदा 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हालांकि, इस पद के लिए अधिकतम दो बच्चे होने का मानदंड बना रहेगा।

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कैबिनेट ने एक नया कानून बनाने का भी फैसला किया है। राज्य के बाहर काम करने वाले युवाओं के हितों की सुरक्षा के लिए असम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट रेगुलेशन एक्ट (Assam Private Placement Agencies for Recruitment Regulation Act) बनाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा काबिनेट ने फैसला किया है कि सामुदायिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए असम भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम 1886 के तहत किया जाएगा ना की गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के तहत।

राज्य सरकार ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) में मौजूदा 250 करोड़ रुपये की पूंजी को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई है। कैबिनेट ने विकास परिषदों के सदस्यों का मासिक भत्ता 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने का भी फैसला किया है, जबकि मुख्य कार्यकारी सदस्यों के 16 हजार रुपये को बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला किया है।

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