सजा सुनने के बाद 20 मिनट में 10 गिलास पानी पी गए लालू प्रसाद यादव
20 मिनट में लालू 10 गिलास से अधिक पानी पी गए। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखने को मिलीं। 14 साल की सजा के बारे में उन्हें जानकारी दोपहर करीब 1.40 बजे मिली।
जागरण संवाददाता, रांची। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस (रिम्स) में लालू प्रसाद यादव के लिए शनिवार का दिन कठिन रहा। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद लालू का ब्लड प्रेशर 124/85 से बढ़कर अचानक 140/90 पहुंच गया। लालू प्रसाद के चेहरे पर पसीने आने लगे।
उनका मुंह भी सूखने लगा। 20 मिनट में लालू 10 गिलास से अधिक पानी पी गए। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखने को मिलीं। 14 साल की सजा के बारे में उन्हें जानकारी दोपहर करीब 1.40 बजे मिली। लालू उस समय आराम कर रहे थे। विधायक भोला यादव ने इसकी जानकारी उन्हें दी। लालू को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। भोला प्रसाद से विस्तृत जानकारी ली।
पसीना अधिक आने और दिल की धड़कन बढ़ने के कारण नर्स ने लालू के बीपी की जांच की। उन्हें तत्काल बीपी नियंत्रण के लिए दवाइयां दी गईं। लालू फैसले को लेकर सुबह से ही चिंतित थे। चिंता में सुबह का नाश्ता नहीं लिया। दोपहर में भी खाना थोड़ा सा ही खाया। शाम में भी चाय नहीं ली।
कुछ तो मेहरबानी कीजिए हुजूर, मर जाएंगे जेल में
लालू सजा सुनाए जाने के बाद जज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। कहने लगे कि हुजूर, कुछ तो मेहरबानी कीजिए। मर जाएंगे जेल में। सजा कम कर दीजिए सर। आप भगवान हैं कुछ कीजिए सर। इससे पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद को छोड़कर सभी को हाजिर कराया गया। अदालत ने एक-एक कर दोषियों का अल्फाबेटिकल नाम पुकारते हुए फटाफट सजा सुनानी शुरू कर दी।
लालू को भाजपा ने नहीं, उनके ही लोगों ने फंसाया : मोदी
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि चारा घोटाला के चौथे मामले में भी लालू का दोषी होना और 7-7 साल की लंबी सजा के साथ उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया जाना यह साबित करता है कि कोई गलत तरीके से कितनी भी संपत्ति बटोर ले, वह कानून की पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। जिस फैसले से सबक लेना चाहिए उस पर राजद अनर्गल बयानबाजी कर रहा है।
इन मामलों में अा चुका है फैसला
1- चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये अवैध निकासी का मामला। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार की अदालत ने 30 सितंबर, 2013 को फैसला सुनाया।
लालू को सजा : पांच वर्ष, 25 हजार रुपये जुर्माना
2-देवघर कोषागार से 89.04 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित मामले में विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाया।
लालू को सजा : 3.5 वर्ष की जेल, 10 लाख का जुर्माना।
3-चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में विशेष अदालत ने 24 जनवरी 2018 को फैसला सुनाया।
लालू को सजा : पांच वर्ष की जेल, 10 लाख जुर्माना
4-दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ की निकासी से संबंधित मामले में विशेष जज शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाया।
लालू को सजा : 14 साल की जेल, 60 लाख जुर्माना
दो मामले अभी बाकी
1- रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवैध निकासी का मामला।
2-बिहार के भागलपुर कोषागार से 47 लाख रुपये के गबन का मामला (पटना की सीबीआइ अदालत में)।