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चुनाव में जमानत तक नहीं बचा पाए शाहबाज, बिलावल

पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोट का 25 फीसद हासिल करना जरूरी होता है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 13 Aug 2018 04:15 PM (IST)Updated: Mon, 13 Aug 2018 04:15 PM (IST)
चुनाव में जमानत तक नहीं बचा पाए शाहबाज, बिलावल
चुनाव में जमानत तक नहीं बचा पाए शाहबाज, बिलावल

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ और पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो 25 जुलाई को हुए आम चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि नेशनल असेंबली के चुनाव में कुल 3,355 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 2,870 उम्मीदवार अपनी जमानत राशि बचाने में नाकाम रहे। इनमें 10 पार्टियों के अध्यक्ष भी शामिल हैं।

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पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वोट का 25 फीसद हासिल करना जरूरी होता है। इससे कम वोट मिलने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नामांकन के समय हर उम्मीदवार को 30,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करना पड़ता है।

पिछले महीने नेशनल असेंबली की कुल 272 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 116 सीटें मिलीं और वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। सबसे ज्यादा फाटा सीट पर 95.48 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इसके बाद इस्लामाबाद में 92.42 और बलूचिस्तान में 91.98 फीसद उम्मीदवार जमानत बचाने में नाकाम रहे।


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