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पाकिस्तान के पूर्व पीएम अब्बासी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ

जियो न्यूज के अनुसार, हाई कोर्ट ने पंजाब प्रांत के चुनाव अपील ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाते हुए अब्बासी को रावलपिंडी की मुर्री सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Thu, 05 Jul 2018 05:38 PM (IST)Updated: Thu, 05 Jul 2018 05:38 PM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व पीएम अब्बासी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ

लाहौर, आइएएनएस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चुनाव अपील ट्रिब्यूनल के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में अब्बासी के लड़ने पर रोक लगा दी गई थी।

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जियो न्यूज के अनुसार, हाई कोर्ट ने पंजाब प्रांत के चुनाव अपील ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाते हुए अब्बासी को रावलपिंडी की मुर्री सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल ने तथ्य छुपाने के जुर्म में उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया था। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता मसूद अहमद अब्बासी के उन दावों को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता ने नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था।

पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी दलील में कहा था कि ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया। उसका अधिकार सिर्फ नामांकन पत्र स्वीकृत करने या खारिज करने तक सीमित है। हाई कोर्ट से इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रवक्ता फवाद चौधरी को भी झेलम सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है।


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