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इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज व मरियम की जमानत याचिका खारिज

एवेनफील्‍ड मामले में दोषी नवाज, बेटी मरियम और दामाद सफदर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 03:37 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 04:12 PM (IST)
इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज व मरियम की जमानत याचिका खारिज
इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज व मरियम की जमानत याचिका खारिज

इस्‍लामाबाद (प्रेट्र)। पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की जमानत याचिकाओं को इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं नवाज के खिलाफ भ्रष्‍टाचार दो अन्‍य मामलों में  भ्रष्‍टाचार रोधी कोर्ट के जस्‍टिस मोहम्‍मद बशीर ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। बता दें कि जस्टिस बशीर ने ही एवेनफील्‍ड मामले में नवाज को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि शरीफ, मरियम और दामाद मोहम्‍मद सफदर ने फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को अपील दर्ज की थी।

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इस्‍लामाबाद अकाउंटैबिलिटी कोर्ट के जस्‍टिस मोहम्‍मद बशीर ने इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्‍टिस अनवर खान कासी को लिखे गए एक पत्र में कहा कि अल अजीजिया स्‍टील मिल्‍स व भ्रष्‍टाचार मामलों को किसी और जज के पास भेजा जाना चाहिए। पत्र में जस्‍टिस बशीर ने कहा कि इन मामलों के स्‍थानांतरण पर कोई आपत्‍ति नहीं होगी क्‍योंकि वे इनकी सुनवाई नहीं कर सकते। इसके पहले जस्‍टिस बशीर द्वारा शरीफ के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के दो अन्य मामलों में सुनवाई पर शरीफ के वकील ख्‍वाजा हैरिस ने आपत्‍ति जताई थी।

इस्‍लामाबाद अकाउंटैबिलिटी कोर्ट ने 6 जुलाई को शरीफ, उनकी बेटी व दामाद को लंदन में चार लक्‍जरी फ्लैट (एवेनफील्‍ड) की संपत्‍ति मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने शरीफ को कुल 10 सालों की कैद की सजा के साथ 80 लाख पाउंड का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मरियम को 20 लाख पाउंड जुर्माने के साथ सात साल की कैद की सजा दी गई है। 13 जुलाई को लंदन से लाहौर पहुंचते ही शरीफ और मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इन्‍हें रावलपिंडी में अदियाला जेल ले जाया गया। शरीफ के दामाद सफदर को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, वह भी अदियाला जेल में ही है।


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