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जिया को नहीं मिली राहत, जमानत पर SC ने लगाई रोक

भ्रष्‍टाचार मामले में बांग्‍लादेश हाईकोर्ट द्वारा जिया को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 01:19 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 01:19 PM (IST)
जिया को नहीं मिली राहत, जमानत पर SC ने लगाई रोक
जिया को नहीं मिली राहत, जमानत पर SC ने लगाई रोक
style="text-align: justify;">ढाका (प्रेट्र)। बांग्‍लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जमानत दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य शासक से नेता बने उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर 'जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट' के को दिए गए विदेशी चंदे में करीब 2.5 लाख डॉलर के गबन के मामले जिया को 8 फरवरी को पांच साल की कैद की सजा हुई थी।

12 मार्च को देश के एक हाई कोर्ट ने बांग्‍लादेश नेशनलिस्‍ट पार्टी के चेयरपर्सन को चार महीने की अंतरिम जमानत दी थी। जबकि आज चीफ जस्‍टिस सैयद महमूद हुसैन की अध्‍यक्षता में अपीलीय डिविजन के फुल बेंच ने 8 मई तक इस आदेश पर रोक लगा दी। एडवोकेट खुर्शीद आलम खान ने कहा, आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिया को 8 मई तक जेल में ही रहना होगा। 

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