सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली खेल मंत्रालय को राहत, एनएसएफ को दे सकते हैं मान्यता
खेल मंत्रालय इस बात से राहत ले रहा है कि वह अब दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति के बिना ही राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता दे सकता है
नई दिल्ली, पीटीआई। गुरुवार को खेल मंत्रालय के लिए एक राहत की खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात की अनुमति मिली की वह राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता दे सकता है। खेल मंत्रालय इस बात से राहत ले रहा है कि वह अब दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति के बिना ही राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता दे सकता है और अब वह इस प्रक्रिया को शुरू करके एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) को देश के खेल महासंघों को मान्यता देने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट खेल मंत्रालय की हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसकी अनुमति के बिना एनएसएफ को मान्यता देने का फैसला करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था।
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हाई कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा द्वारा जारी एक 2010 जनहित याचिका में यह आदेश दिया था जिसमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन करने की तथा खेल मंत्रालय और आइओए को निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि सुनिश्चित हो कि एनएसएफ अपने कर्तव्यों का सही पालन करे।
खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार खेल मंत्रालय अब एनएसएफ को मान्यता दे सकता है जिससे हमारे ओलंपिक जाने वाले खिलाडि़यों की तैयारियों में मदद मिलेगी, लेकिन दिशानिर्देशों के अनुसार हमें इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होगा। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक हम सूचित करने की स्थिति में होंगे।'
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