कलमाड़ी के लंदन दौरे पर फैसला कल
दिल्ल उच्च न्यायालय बुधवार को इस बात का फैसला करेगा कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष व भ्रष्टाचार के आरोपी सुरेश कलमाड़ी ओलंपिक खेलों में शिरकत करने के लिए लंदन जा पाएंगे या नहीं।
नई दिल्ली। दिल्ल उच्च न्यायालय बुधवार को इस बात का फैसला करेगा कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष व भ्रष्टाचार के आरोपी सुरेश कलमाड़ी ओलंपिक खेलों में शिरकत करने के लिए लंदन जा पाएंगे या नहीं।
न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी तथा न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने मंगलवार को इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया। न्यायालय का यह आदेश वकील राहुल मेहरा की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया। अपनी याचिका में उन्होंने कलमाड़ी के लंदन दौरे पर रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि कलमाड़ी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे चल रहे है और इसलिए उन्हे अंतरराष्ट्रीय आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कलमाड़ी के लंदन दौरे पर आपत्तिजताते हुए मेहरा ने कहा कि वह सरकारी खर्च पर लंदन जा रहे है, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी [आईओसी]] के नियमों का उल्लंघन है।
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