पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद
सुंदरगढ़ अतिरिक्त जिला दौरा जज एवं विशेष जज अदालत ने पति की ह
जागरण संवाददाता, सुंदरगढ़ :
सुंदरगढ़ अतिरिक्त जिला दौरा जज एवं विशेष जज अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करार देकर उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिसमें जुर्माने की रकम न अदा करने से अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्नी ने घरेलू कलह में पिटाई से तंग आकर कर पति की हत्या कर दी थी।
सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना अंतर्गत घुटेनडांढ गांव में फुलमणि अपने पति शुक्रु भितरिया के साथ रहती थी। दोनों में किसी बात को लेकर 29 अप्रैल 2015 की शाम को तीखी नोंकझोंक हुई थी। तैश में आकर पति ने फुलमणि की जमकर पिटाई कर दी थी। इससे व्यथित फुलमणि ने धरदार हथियार पति के सिर समेत बदन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। ज्यादा खून बह जाने से घटनास्थल पर ही शुक्रु की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था।
यह मामला सुंदरगढ़ अतिरिक्त जिला दौरा जज तथा विशेष जज रोहितलाल पंडा की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने इस मामले में 16 गवाहों के बयान तथा 14 दस्तावेजों की सच्चाई की जांच करने के बाद आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया। जिसमें अभियुक्त पत्नी को उम्रकैद के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह जुर्मान न देने से छह महीनों के अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।