Odisha: चोर ने पत्थर से कुचलकर युवक की बेरहमी से कर दी थी हत्या, 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Odisha राउरकेला के राजगांपुर थाना क्षेत्र के खेरामुता गांव में युवक की पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में सुदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में सजा की अवधि छह महीने अतिरिक्त होगी।
जागरण संवाददाता, राउरकेला: राउरकेला के राजगांपुर थाना क्षेत्र के खेरामुता गांव में युवक की पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में सुदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में सजा की अवधि छह महीने अतिरिक्त होगी।
राउ खेरामुता गांव की है घटना
घटना राउ खेरामुता गांव में 21 दिसंबर, 2016 की सुबह लगभग 10.30 बजे की है। खेरामुता गांव निवासी मनिनाथ सोनी के बेटे रोहित सोनी गांव के तालाब में स्नान कर रहा था। तभी उस रास्ते से कुकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वाथ्य कर्मी अभय कुमार बलियार साइकिल से जा रहा था।
पत्थर से कुचलकर कर दी थी हत्या
सड़क पर खड़े चांदु इंदुआर ने लूट के इरादे से अभय पर पत्थर फेंक कर मारा। उसके गिर जाने पर चांदु उसकी साइकिल और बैग लेकर भागने लगा। जब रोहित बीच-बचाव के लिए वहां पहुंचा, तो उस पर भी पत्थर से वार कर दिया। रोहित जमीन पर गिर गया, तभी आरोपित ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
रोहित के पिता की प्राथमिकी के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में 24 गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा जुटाए गए प्रमाण और सरकारी वकील के दलील के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिला कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। सरकार की ओर से सरकारी वकील अब्दुल समीम अख्तर पैरवी कर रहे थे।