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अनुमति के बगैर गोद लेना दंडनीय : जिलापाल

बच्चों को गोद लेने के संबंध में जानकारी देने के लिए सुंदरगढ़ में जागरूकता रथ निकाला गया।

By Edited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 10:00 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 10:01 PM (IST)
अनुमति के बगैर गोद लेना दंडनीय : जिलापाल
अनुमति के बगैर गोद लेना दंडनीय : जिलापाल

राउरकेला, जेएनएन। बच्चों को गोद लेने के संबंध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए बुधवार को सुंदरगढ़ जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ निकाला गया। जिलापाल सुरेंद्र कुमार मीणा ने इस रथ को रवाना किया और कहा कि ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमति मिलने पर ही बच्चे को कानूनी तरीके से गोद लें। कहीं से भी अनाथ या लावारिस शिशु को लेना गैर कानूनी होगा।

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केंद्र सरकार एवं दिशा चाइल्ड लाइन की ओर से निकाले गए इस जागरूकता रथ की रवानगी के अवसर पर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी श्रीवंत जेना, दिशा के सचिव अबुल कलाम आजाद उपस्थित थे। रथ में शामिल कार्यकर्ता सुंदरगढ़ से निकलकर सभी 17 ब्लाक क्षेत्र में जाकर लोगों को गोद लेने के संबंध में जानकारी देंगे। बताएंगे कि केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त संस्था से ही बच्चे को गोद लें, वेबसाइट पर दी गई नियमावली को ठीक तरह से पढें, ऑनलाइन पंजीकरण के नियमों का पालन करें, सटीक तथ्य वाले आवेदनों को अपलोड करें, किसी नर्सिग होम, अस्पताल या लावारिस पड़े शिशु को गोद न लें, गलत दस्तावेज को अपलोड न करें अन्यथा पंजीकरण रद किया जा सकता है। नियम से बाहर किसी तरह की राशि का भुगतान न करें, ऑनलाइन अधिकार नहीं रखने वाली संस्थाओं के जरिए गोद लेना दंडनीय अपराध है। सप्ताहव्यापी भ्रमण के बाद रथ राउरकेला पहुंचेगा।


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