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साक्ष्याभाव में रानीबगीचा गोलीकांड का आरोपित बरी

सुंदरगढ़ टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी बगीचा बियर पार्लर में 6 जून 2018 को हुई फायरिग के मामले में आरोपित पतरापाड़ा निवासी कृष्ण गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 10:03 PM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 10:03 PM (IST)
साक्ष्याभाव में रानीबगीचा गोलीकांड का आरोपित बरी
साक्ष्याभाव में रानीबगीचा गोलीकांड का आरोपित बरी

जासं, राउरकेला : सुंदरगढ़ टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी बगीचा बियर पार्लर में 6 जून 2018 को हुई फायरिग के मामले में आरोपित पतरापाड़ा निवासी कृष्ण गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। घटना वाली रात करीब साढ़े नौ बजे रिजर्व पुलिस में कार्यरत अमन सेठी के साथ आरोपित कृष्ण गुप्ता का विवाद हुआ था। गुस्से में कृष्ण ने बोतल तोड़ कर अमन पर हमला किया था। पार्लर मालिक बाहर आया तब उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी एवं उस पर फायरिग की। स्थानीय लोगों की सहायता से अमन को रक्त रंजित हालत में इलाज के लिए सुंदरगढ़ सरकारी अस्पातल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे राउरकेला स्थानांतरित किया गया। इस संबंध में 7 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 21 सितंबर 2021 को सीजेएम की अदालत में इस मामले में बहस हुई। सीजेएम विभु प्रसाद पंडा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को निर्दोष करार देते हुए मामले में बरी कर दिया। अधिवक्ता जीतू महंती ने कृष्ण की ओर से बहस की। मोनको गांव में वृद्ध की अस्वाभाविक मौत : लाठीकटा थाना अंतर्गत मोनको गांव में वृद्ध की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए राउरकेला सरकारी अस्पातल लाया गया था। यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त करने के साथ अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की।

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मोनको गांव निवासी 67 वर्षीय तिर्की की तबीयत बिगड़ने पर परिवार के लोग उन्हें राउरकेला सरकारी अस्पताल ले आये। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत को लेकर संदेह होने के कारण अस्पातल से रघुनाथपाली थाना को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर मामले की जांच शुरू की है।


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