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Odisha: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदीप पाणिग्राही के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू

Odisha ओडिशा में बीजद के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्राही के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। पाणिग्राही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ओडिशा सतर्कता ने एक गुप्त जांच की थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 03:13 PM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 11:07 PM (IST)
Odisha: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदीप पाणिग्राही के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू
बीजद के पूर्व विधायक प्रदीप पाणिग्राही। फाइल फोटो

संबलपुर, संवाद सूत्र। ओडिशा में गंजाम जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन बीजद विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री डा. प्रदीप कुमार पाणिग्राही के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ओडिशा सतर्कता ने एक गुप्त जांच की थी। इस जांच के पूरी होने पर विजिलेंस ने पाणिग्राही के पास आय से अधिक की चल-अचल संपत्ति के होने का पता लगाने समेत ओडिशा के लोकायुक्त के समक्ष नौ दिसंबर, 2020 को इस आशय का एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे केस नंबर -एलवाई 1348/2020 के तहत दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत में विजिलेंस ने जांच के दौरान पता लगाई गई संपत्ति का ब्योरा दाखिल किया था, जिसमें पाणिग्रही द्वारा भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेकर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उल्लेख किया गया था।

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इस तरह शुरू हुई जांच

इस जांच रिपोर्ट के आधार पर लोकायुक्त ने अपने 11 दिसंबर, 2020 के आदेश के तहत ओडिशा सतर्कता विभाग को ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत पाणिग्रही के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। तदनुसार, विजिलेंस की ओर से जांच शुरू की गई, जिसमें पता चला कि पाणिग्रही ने 24 मई, 2009 से 30 नवंबर, 2020 तक एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जान-बूझकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया और आय से अधिक संपत्ति हासिल की थी। यह संपत्ति पांच करोड़, पांच लाख, चार हजार छह सौ छप्पन रुपये की बताई गई है। विजिलेंस की जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को 28 मई, 2021 को सौंपी की गई थी।

विजिलेंस की टीम ने की जांच

लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट की सूक्ष्मता से जांच करने के बाद और पाणिग्रही द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद पाया कि पाणिग्रही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ 13(1)(बी) के तहत अपराध के दायरे में आते हैं। ऐसे में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के संशोधित अधिनियम- 2018 के तहत ओडिशा विजिलेंस को जांच का निर्देश दिया। तद्नुसार, विजिलेंस सेल थाना में चार अक्टूबर, 2021 को यह मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा, लोकायुक्त ने ओडिशा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत जांच के लिए विजिलेंस के जांच अधिकारी को अधिकृत किया है। तदनुसार, जांच के उद्देश्य से पूर्व विधायक पाणिग्रही समेत उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के 15 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी शुरू की गई है। इन तलाशियों का नेतृत्व विजिलेंस विभाग के एसपी, दो अतिरिक्त एसएसपी, 17 डीएसएसपी और टीम के अन्य सदस्य कर रहे हैं।  


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