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एसिड हमले पर मुआवजा पर वेबिनार

पानपोष ताल्लुक कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से एसिड हमले के शिकार लोगों को मुआवजा पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 12:04 AM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 12:04 AM (IST)
एसिड हमले पर मुआवजा पर वेबिनार
एसिड हमले पर मुआवजा पर वेबिनार

जासं, राउरकेला : पानपोष ताल्लुक कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से एसिड हमले के शिकार लोगों को मुआवजा पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने इसकी अध्यक्षता की।

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कार्यक्रम में द्वितीय अतिरिक्त जिला जज सदाशिव जेना, परिवार अदालत के जज धनंजय सेनापति, एसीजेएम पीके बेहरा, न्यायिक दंडाधिकारी एसएस सेनापति, विदुलता प्रधान, इतिश्री महापात्र शामिल थे। न्यायाधीश दीपक कुमार ने एसिड हमले के शिकार महिला या पुरुष को तुरंत इलाज की सुविधा, मुआवजा तथा इसके लिए दोषी लोगों के लिए दंड विधान पर प्रकाश डाला। वहीं, द्वितीय अतिरिक्त जिला जज सदाशिव जेना ने भारतीय पेनल कोड की धारा 356 के तहत मुआवजा के संबंध में जानकारी दी। इसमें राउरकेला लॉ कॉलेज के विद्यार्थी, प्राध्यापक, न्यायिक दंडाधिकारी, कानून सेवा प्राधिकरण के सदस्य एसके बेहरा, सरकारी कॉलेज के प्रो. डी महापात्र, पीके चटर्जी आदि ने अपने विचार रखे। सेक्टर-21 लॉ कॉलेज के प्रिसिपल नयनरंजन नंदा ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।


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