सीशोर चिटफंड मामले में छह पर गैर जमानती वारंट
रघुनाथपाली पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया एवं इसके आधार पर अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है
राउरकेला, जेएनएन। सीशोर चिटफंड ठगी मामले में सुनवाई करते हुए राउरकेला एसडीजेएम अमरेश नायक की अदालत ने कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार दास समेत छह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें सीशोर के राउरकेला शाखा के सेल्स मैनेजर मानस रंजन धल, उनकी पत्नी गायत्री साहू, सहायक सेल्स मैनेजर प्रियव्रत धल, नलिनीकांत गोच्छायत एवं बलराम सामल शामिल हैं। उन पर प्रलोभन देकर रुपये जमा कराने एवं नहीं लौटाने का आरोप है।
सिविल टाउनशिप के एन-5 निवासी कैलास लेंका ने रघुनाथपाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मानस रंजन धल, गायत्री साहू, प्रियव्रत धल, नलिनीकांत गोच्छायत एवं बलराम सामल पर आकर्षक स्कीम का प्रलोभन दिया गया था। हर महीने जमा राशि का दो फीसद मिलने की बात कही गई थी। उनके झांसे में आकर कैलाश ने 75 लाख रुपये का चेक जनवरी 2012 में दिया। बाद में उसे मासिक दो फीसद एवं चार महीने के ब्याज के रूप में छह लाख रुपये सीशोर एग्रीकल्चरल प्रोमोशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मिले थे। इसके बाद उन्हें कोई राशि नहीं दी गई। जमा राशि एवं ब्याज नहीं मिलने पर 3 अक्टूबर 2013 को रघुनाथपाली थाने में पांचों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
रघुनाथपाली पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया एवं इसके आधार पर अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट से संबंधित क्षेत्र की पुलिस को आदेश का पालन करने का निर्देश गुरुवार को दिए जाने की बात सरकारी वकील जी सुनानी ने कही है।