राशन कार्ड सरेंडर करने वाले नए के लिए कर सकते आवेदन : टुडू
सरकार को टैक्स देने वाले पक्का घर और चार पहिया वाहन के मालिकों से नया राशन कार्ड सरेंडर करवाने के साथ जुर्माना भी वसूला गया।
जागरण संवाददाता, राउरकेला : सरकार को टैक्स देने वाले, पक्का घर और चार पहिया वाहन के मालिकों से नया राशन कार्ड सरेंडर करवाने के साथ जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा इस मामले में कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद हकदार होने के बावजूद काफी लोगों ने खुद उदितनगर आपूर्ति कार्यालय आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर किया था। इस दौरान कई लोगों को सरकार के नियम की सही जानकारी नही होने के कारण उन्होंने जुर्माना भी भरा था। इस संबंध में राउरकेला आपूर्ति विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी (एसीएसओ) रामचंद्र टूडू ने बताया कि सरेंडर करने वालों में से जो लोग सरकारी राशन पाने के हकदार हैं और अपना कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। वे फिर से नए राशन कार्ड के लिए आपूर्ति कार्यालय आकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन फार्म के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इसके बाद आवेदनों का विभाग की ओर से सत्यापन कर सही पाए गए लाभुकों को नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। एसीएसओं ने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से नियम जारी किया गया है। जिससे जरूरत मंद लोगों को राशन कार्ड मिल सके और वे लोग सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित ना हों। बीस दिन में आधार से लिंक कराएं राशन कार्ड
एसीएमओ टुडू ने कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों का लिंक किसी वजह से आधार से कट गया है। वह बीस दिन के अंदर उदिनगर स्थित आपूर्ति कार्यालय आकर राशन कार्ड आधार से लिंक करा लें। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उसके परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिक सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है। परिवार के जितने भी सदस्यों का आधार लिक किसी भी वजह से कट गया हो या नही कराया गया है। वैसे राशन कार्ड धारक 20 दिन के अंदर कार्यालय आकर आधार लिक करवा सकते हैं। सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम होते हुए आधार से लिक नही होने पर दोबारा लिक नही हो पाएगा। जिससे राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद परिवार के उक्त सदस्य का राशन के साथ मिलने वाली अन्य सुविधा से वंचित हो जाएंगे। प्रवासियों को राशन कार्ड देने के लिए जिलापाल से मांगी अनुमति
सहायक आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन में दूसरे राज्य से अपने शहरों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा नियम में शामिल करने के लिए जिलापाल से अनुमति मांगी गई। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों के पास काम नही होने के कारण वे लोग परेशानी का सामना कर रहे है। इस ओर जिलापाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बाहर राज्य से लौटे 4500 लोगों को राशन कार्ड देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। जिस परिवार के पास राशन कार्ड है और प्रवासी सदस्य का नाम नहीं है तो उसे जोड़कर सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा जिस प्रवासी परिवार के पास राशन कार्ड नही होने पर उक्त परिवार को विभाग की ओर से नया राशन कार्ड प्रदान करने की योजना है। उन्होंने कहा कि जिलापाल से अनुमति मिलने के बाद प्रवासियों को राशन कार्ड में जोड़ने और नया राशन कार्ड देने की प्रकिया शुरु की जाएगी।