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मोबाइल चोरी में एक साल की सजा

मोबाइल चोरी के एक मामले की सुनवाई करते हुए जेएमएफसी उमाकांत बेहरा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Dec 2021 07:41 AM (IST)Updated: Thu, 09 Dec 2021 07:41 AM (IST)
मोबाइल चोरी में एक साल की सजा
मोबाइल चोरी में एक साल की सजा

जासं, राउरकेला : मोबाइल चोरी के एक मामले की सुनवाई करते हुए जेएमएफसी उमाकांत बेहरा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। 22 जुलाई 2021 को स्कॉट टीम के प्रभारी कुना बारिक को खबर मिली थी कि मुंबई मेल में चोरी के मोबाइल फोन बेचे जा रहे हैं। वहां पहुंची टीम ने मो. अब्दुल समद खान को पकड़ा जिसके पास से चोरी के चार मोबाइल जब्त किए गए। उसके पास ट्रेन की टिकट और मोबाइल के दस्तावेज नहीं थे। इसके आधार पर उसे पकड़ कर आरपीएफ के एएसआइ सुकांत राउल को सौंपा गया। सुकांत राउल की शिकायत पर रेल पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जेमएफसी उमाकांत बेहरा ने इस मामले में गवाह एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई गई। इसमें सरकारी वकील अक्षय साहू ने मामले की पैरवी की थी। तारापुर अंचल में नाबालिग ने की खुदकुशी : टांगरपाली थाना अंर्तगत तारापुर अंचल में 13 वर्षीय नाबालिग ने स्वजनों की अनुपस्थिति में घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस संबंध में टांगरपाली थाना की पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। तारापुर अंचल निवासी नाबालिग के स्वजन मंगलवार को मित्र के घर शादी में गए थे। नाबालिग घर में अकेले थी और रात में उसने गले में फंदा लगा कर घर में खुदकुशी कर ली। बुधवार की सुबह स्वजन घर लौटने पर बच्ची को फंदे से लटकता देख इस संबंध में पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर टांगरपली थाना की पुलिस घटना स्थल पहुंच कर शव को जब्त कर राउरकेला सरकारी अस्पताल में रखने के साथ एक मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

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