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पटाखा दुकान के लिए शर्तो का कड़ाई से होगा पालन

दीपावली पर शहर में आठ जगहों पर पटाखा बाजार लगते थे। इसक

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 11:32 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 11:32 PM (IST)
पटाखा दुकान के लिए शर्तो का कड़ाई से होगा पालन
पटाखा दुकान के लिए शर्तो का कड़ाई से होगा पालन

जागरण संवाददाता, राउरकेला : दीपावली पर शहर में आठ जगहों पर पटाखा बाजार लगते थे। इसके लिए दर्जनों कारोबारी आवेदन करते थे। लेकिन पावर हाउस रोड और मधुसूदन पल्ली की घटनाओं के बाद प्रशासन एवं अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हैं। नियम कानून का कड़ाई से पालन कराने पर अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। यही कारण है कि अब तक दुकान लगाने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है।

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पिछले साल दीपावली पर आठ स्थानों पर पटाखा बाजार लगे थे। इसमें पावर हाउस रोड में 57 लोगों को लाइसेंस दिया गया था। यहां 17 अक्टूबर 2017 की रात पटाखा दुकान में आग लग गई थी जिसमें लाखों के पटाखे जलने के साथ ही विश्वजीत जेना की जान गई थी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जाएगी तथा कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसका उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शर्तो का पालन करना होगा जरूरी : लाइसेंस के लिए डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेनी होगी। प्रशासन की अनुशंसा पर अग्निशमन विभाग सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा। लाइसेंस पाने वाले की दुकान ईट, पत्थर व कंक्रीट की बनी एवं अग्निरोधक होंगी। दुकानों की दूरी कम से कम तीन मीटर होगी। मुंह आमने सामने नहीं होगा। दुकान में गैस, तेल वाली बत्ती का इस्तेमाल नहीं होगा। बिजली की बस्ती भी दीवाल पर या छत पर लगेगी। दुकान से 50 मीटर दूरी पर पटाखे फोड़ कर दिखाने होंगे। एक स्थान पर अधिकतम 50 दुकान ही लगेंगी। पटाखा रखने की जगह नौ वर्ग मीटर से कम तथा 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी। दुकान स्कूल कॉलेज, मार्केट या अन्य जन बहुल इलाके से दूर होगी। दुकान के समक्ष अग्नि शमन सामग्री पानी, बालू, गैस आदि रखने होंगे।

नई शर्तावली

पावर हाउस रोड व मधुसूदनपल्ली में हुए हादसों के बाद पटाखा दुकान लगाने के लिए नई शर्तावली रखी गयी है। अब तक किसी ने भी पटाखा दुकान लगाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।

- कमल कुमार गौड़, असिस्टेंट फायर अफसर, राउरकेला फायर स्टेशन


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