जयदुर्गा इंडस्ट्री को क्लोजर नोटिस
जागरण संवाददाता, राउरकेला : प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण नियंत्रण बो
जागरण संवाददाता, राउरकेला : प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालय से कलुंगा स्थित जय मां दुर्गा इंडस्ट्री को क्लोजर नोटिस दिया गया है। नोटिस की अवमानना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रतिरोधक कानून 1981 की धारा 31 ए, जल प्रदूषण व नियंत्रण कानून की धारा 33ए के तहत क्लोजर नोटिस देने के साथ साथ इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हाल ही में कलुंगा विकास परिषद की ओर से प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग से विभिन्न संयंत्रों में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक होने की शिकायत की गई थी। जय मां दुर्गा इंडस्ट्री में तेल का इस्तेमाल होना भी जल एवं वायु प्रदूषण का कारण बताया गया था। इसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 7 मई को इलाके में प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपाय तथा स्थिति की छानबीन की थी। संतोषजनक व्यवस्था नहीं होने के कारण विभाग की ओर से यूनिट को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले इस इलाके के कई उद्योगों को क्लोजर नोटिस दिया जा चुका है।