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जीएसटी ठगी में फरार रौनक बेरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

तीन सौ करोड़ रुपये के जीएसटी ठगी मामले में फरार आरोपित रौनक बेरीवाल की अग्रिम जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 09:44 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 09:44 PM (IST)
जीएसटी ठगी में फरार रौनक बेरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
जीएसटी ठगी में फरार रौनक बेरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, राउरकेला : तीन सौ करोड़ रुपये के जीएसटी ठगी मामले में फरार आरोपित रौनक बेरीवाल की अग्रिम जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रौनक बेरीवाल तकरीबन डेढ़ साल से जीएसटी विभाग को चकमा देकर हीं छिपा हुआ है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाई कोर्ट की शरण लेते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। रौनक बेरीवाल इस मामले के मुख्य आरोपित अमित बेरीवाल का भतीजा है। बता दें कि अमित बेरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजगांगपुर के किसी गड़ोदिया का नाम काफी उछला था तथा उसके फरार होने की बात भी सामने आई थी। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले से अब तक राजगांगपुर के गड़ोदिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस हिरासत से फरारी के मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार : छेंड कालोनी में महिला से दुष्कर्म एवं गिरफ्तारी के बाद अस्पताल से फरार होने के मामले में आरोपित किशोर दास उर्फ जट की मदद करने में रघुनाथपाली थाना की पुलिस ने एक और आरोपित देवाशीष महंती उफ लिपू को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस रंजन राउत, शांतनु बारिक, सौरभ स्वाईं, रंजीत राय, अभिषेष जेना को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राउरकेला सरकारी अस्पताल से फरार होने के बाद आरोपित जट व उसके रिश्तेदार को पुलिस द्वारा पुरी-कोणार्क मार्ग से पकड़ा गया था। दोनों वहां झींगा पालन के लिए बने घेरे में छिपे हुए थे। जट के खिलाफ विभिन्न थाना में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। रघुनाथपाली थाना की पुलिस द्वारा इस मामले में अंतिम आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इसकी जांच जारी रखी है।

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