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मोटर वाहन कानून संशोधन विधेयक का विरोध

केंद्र सरकार की ओर से मोटर वाहन कानून संशोधन विधेयक- 2019 सदन में पारित कराने तथा नया कानून बनाने की योजना है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 10:21 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 10:21 PM (IST)
मोटर वाहन कानून संशोधन विधेयक का विरोध

जागरण संवाददाता, राउरकेला : केंद्र सरकार की ओर से मोटर वाहन कानून संशोधन विधेयक- 2019 सदन में पारित कराने तथा नया कानून बनाने की योजना है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। सोमवार को राउरकेला के न्यू बस स्टैंड परिसर में सुंदरगढ़ मोटर कर्मचारी संघ, मिनी बस एसोसिएशन एवं राउरकेला ऑटो कर्मचारी संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा गया।

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सुंदरगढ़ मोटर कर्मचारी संघ व मिनी बस एसोसिएशन के महासचिव तथा सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विष्णु महंती की अगुवाई में सोमवार को राउरकेला न्यू बस स्टैंड में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया तथा प्रदर्शन कर कानून की खिलाफत की गई है। विष्णु महंती ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मोटर वाहन कानून संशोधन विधेयक लाया जा रहा है जो जेल और जुर्माना का कानून होगा। इससे वाहन चालक, खलासी व मालिकों को मुश्किल होगी। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी के साथ मालिकों को भी मुआवजा की राशि चुकानी पड़ेगी। दुर्घटना होने पर वाहन चालकों को जेल की सजा के साथ जुर्माना देना पड़ेगा। हेलमेट, लाइसेंस एवं दस्तावेज नहीं होने पर दो से तीन हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। श्रमिक एवं मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ देशव्यापी आवाज उठाने की बात उन्होंने कही। इसमें श्रमिक नेता विमान माइती, अक्षय महंतो, राजकिशोर प्रधान, अरुण महाराणा, बजरंगी चौधरी, अब्दुल रब, गोपाल हाजरा समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे तथा मोटर वाहन कर्मचारियों से एकजुट होकर कानून के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।


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