चार अप्रैल से होगी रत्नभंडार की जांच
हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन व सरकार से जगमोहन मरम्मत एवं रत्नभंडार खोलने के बारे में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया था।
कटक, जेएनएन। ओडिशा हाईकोर्ट में श्रीमंदिर जगमोहन मरम्मत मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान श्रीमंदिर प्रशासन एवं आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ) की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें श्रीमंदिर प्रशासन ने आगामी चार अप्रैल से पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडार की जांच करने के संदर्भ में जानकारी दी है।
हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन व सरकार से जगमोहन मरम्मत एवं रत्नभंडार खोलने के बारे में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 अप्रैल को होगी। विदित है कि जगमोहन की स्थिति खराब होने की बात कहते हुए समाजसेवी अभिषेक दास ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जगमोहन मरम्मत कार्य खत्म करने के लिए एएसआइ को निर्देश जारी किया था और इसमें हर तरह की मदद करने को श्रीमंदिर प्रशासन एवं राज्य सरकार को निर्देश दिया था।
जगमोहन मरम्मत कार्य खत्म होने के बाद जगमोहन की जगह खाली कर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए मौका देने के समय के बारे में भी अवगत कराने का हाईकोर्ट ने एएसआइ एवं मंदिर प्रशासन से जवाब मांगा था। एएसआइ ने जगमोहन मरम्मत कार्य खत्म कर श्रीमंदिर प्रशासन को सौंपने के बारे में अवगत कराया था।
वहीं, श्रीमंदिर प्रशासन ने जगमोहन को श्रद्धालुओं के लिए जल्द से जल्द खोलने के लिए कोर्ट को अवगत कराते हुए इसके लिए एएसआइ से एनओसी मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया था। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के लिए जगमोहन खोले जाने के बारे में श्रीमंदिर प्रशासन से जवाब मांगा है।