पुरी के 80 होटलों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना
एनजीटी के निर्देश मुताबिक 6 अगस्त 2015 से जो होटल राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं लिए हैं उनपर यह जुर्माना लगाया जाएगा।
पुरी, जेएनएन। श्रीक्षेत्र धाम पुरी में मौजूद होटलों पर राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने देर से ही सही सख्ती दिखाई है। सोमवार को राज्य पर्यावरण बोर्ड की ओर से नगर के 80 होटलों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में जुर्माना 15 जून तक भरने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी होटल मालिक ने समयावधि में जुर्माना नहीं भरा तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
होटल बनाने एवं शुरू करने को अनुमति के लिए बोर्ड की अनुमति न लेने वाले होटलों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशानुसार पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उपरोक्त जुर्माना निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी की तरफ से होटल प्रतिष्ठा एवं इसे शुरू करने के लिए राज्य पर्यावरण बोर्ड की अनुमति को अनिवार्य किया गया है। एनजीटी के निर्देश मुताबिक 6 अगस्त 2015 से जो होटल राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं लिए हैं उनपर यह जुर्माना लगाया जाएगा।
अनुमति न लेने वाले 1 लाख, अनुमति लेकर नियम का उल्लंघन करने वाले होटलों पर 50 हजार रुपया जुर्माना करने का निर्देश है। इस नियम के तहत 530 होटल अनुमति नहीं लेने की बात पता चलने पर 430 होटलों परजुर्माना निर्धारित किया गया था। जुलाई 2017 तक इस बाबत राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से करीबन दो करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। अब एक बार पिर पुरी के 80 होटलों बोर्ड की ओर से जुर्माना लगाया गया है।